PAN-Aadhaar Linking: पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने की आज आखिरी तारीख, जल्दी करें वरना भरना होगा इतने रुपये का जुर्माना

Publish Date: 31 Mar, 2021
PAN-Aadhaar Linking: पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने की आज आखिरी तारीख, जल्दी करें वरना भरना होगा इतने रुपये का जुर्माना

Pan Aadhaar Linking: आयकर विभाग ने अब सभी पैन कार्ड धारकों को अपने आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। आपने अगर भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है, तो अलर्ट हो जाएं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 रखी है। इसमें अब केवल 10 दिन ही बचे हैं। अगर आपने 31 मार्च तक आधार लिंक नहीं किया, आपका पैन कार्ड बेकार हो हो जाएगा। बता दें कि ऐसे में आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी वजह से सभी पैन कार्ड धारकों से आयकर विभाग का अनुरोध है कि वो जल्द-जल्द लिंक इसे लिंक कराएं। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है भी या नहीं। 

आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऐसे चेंक करें स्टेटस | How to check status on ITR website

1. इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in  पर जाएं।

2. फिर बाएं तरफ लिखे क्विक लिंक पर क्लिक करें।

3. उस पेज के ऊपर की तरफ हाइपरलिंक मिलेगा, वहां पहले से ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी दी होगी।

4. हाइपरलिंक पर क्लिक करके आपको पैन व आधार की डिटेल भरनी होगी।

5. फिर आप व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। इस Process से आपको आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन पहले से लिंक है या नहीं।

 

पैन को आधार कार्ड से कैसे करें लिंक (How to link Pan Card with Aadhaar Card)

1. पैन को आधार के साथ लिंक करवाने के लिए सबसे पहले आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।

2. अब आप यहां बायीं तरफ बने Link Aadhaar सेक्शन पर क्लिक करें

3. यहां आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम भरना होगा।

4. इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।

4. फिर आप 'Link Aadhaar' विकल्प पर क्लिक करें।

5. इतना करने के बाद आयकर विभाग आपका नाम, जन्मतिथि आदि जानकारियों को वैलिडेट करेगा। इतना करने के बाद पैन और आधार की लिंकिंग की प्रॉसेस पूरी हो जाएगी।

 

 

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