President Murmu : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भेजे गए एक महत्वपूर्ण रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा था कि क्या राज्य विधेयकों (स्टेट बिल्स) पर फैसला लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए कोई समय-सीमा (टाइमलाइन) तय की जा सकती है। इसी कानूनी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिस पर कोर्ट ने यह बड़ी टिप्पणी की है। इस खबर के बारे में और अधिक जानने के लिए देखिए ये Video…
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