Supreme Court On ED : सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2025 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने ED की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एजेंसी अपनी 'सारी सीमाएं लांघ रही है। यह टिप्पणी तब आई जब ED ने वरिष्ठ वकीलों अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को उनके मुवक्किलों को आर्थिक अपराधों में कानूनी सलाह देने के लिए समन भेजा था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने इस कदम को 'गलत' बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वकील और मुवक्किल के बीच की बातचीत गोपनीय होती है और ED इस तरह समन जारी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वकीलों की स्वतंत्रता पर सीधा हमला मानते हुए ED को आगाह किया है।